परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN Card) जरूरी दस्तावेज में से एक है, आमतौर पर लोग समझते हैं की ये सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है आज की तारीख में किसी भी वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए PAN Card मांग लिया जाता है। इसके साथ ही बैंक अकाउंट खुलवाने, निवेश करने, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करने के दौरान पैन जरूरी होता है। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है या खराब हो गया है, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत है। अब आप आसानी से घर बैठे कार्ड को दोबारा प्रिंट कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। ध्यान रहे कि डुप्लीकेट पैन कार्ड मिलने के दौरान भी परमानैंट अकाउंट नंबर सेम ही रहता है। डुप्लीकेट पैन कार्ड अप्लाई करने या रीप्रिंट कराने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स।
PAN रिप्रिंट की शर्तें
आपको बता दें कि पैन कार्ड को तभी रिप्रिंट किया जा सकता है, अगर कार्ड की डिटेल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस सुविधा का फायदा वे पैन कार्डधारक ही फायदा उठा सकते हैं, जिसकी लेटेस्ट पैन ऐप्लीकेशन की प्रोसेसिंग NSDL e-Gov के जरिए की गई है या इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर इंस्टैंट ई-पैन सुविधा का इस्तेमाल करके पैन हासिल किया गया है।
पैन कार्ड को ऑनलाइन रीप्रिंट कराने के लिए फॉलो करें ये प्रोसेस
स्टेप 1: सबसे पहले https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html पर जाएं।
स्टेप 2: क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, यहां अपना पैन नंबर, आधार और बर्थ डेट भरनी होंगी। चेक बॉक्स पर क्लिक करें।
स्टेप 3: ओटीपी का विकल्प पूछा जाएगा। e-mail Id और मोबाइल में से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। एप्लीकेशन को ओटीपी से वेरिफाई किया जा सकता है।
स्टेप 4: मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ओरिजिनल पैन नंबर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। ‘Generate OTP’ पर क्लिक करने के बाद आप ओटीपी आएगा और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे ओटीपी सिर्फ 10 मिनट के लिए वैध होगा।
स्टेप 5: ओटीपी डालने के बाद पेमेंट करनी होगी। कुछ मामूली फीस जमा करके आप प्रिंट के लिए क्लिक कर सकते हैं। इसी समय आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। इस मैसेज में दिए गए लिंक की मदद से आप e-Pan भी डाउनलोड कर सकते हैं।
रीप्रिंट का शुल्क
पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट कराने और अपने घर तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा। फॉर्म भरने के लिए बाद इसकी ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। भारत में कार्ड पहुंचाने के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होगा। भारत के बाहर के पते पर कार्ड डिलीवर करने के लिए आपको 959 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद, इनकम टैक्स विभाग के डेटाबेस में उपलब्ध पते पर आपका रिप्रिंट हुआ पैन कार्ड भेज दिया जाएगा।