33 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

जीएसटी कानून मसौदा मॉडल , आईजीएसटी कानून मसौदे और क्षतिपूर्ति कानून मसौदे को व्यापार, उद्योग और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा

देश-विदेश

नई दिल्ली: जीएसटी कानून मसौदा मॉडल, आईजीएसटी कानून मसौदे और क्षतिपूर्ति कानून मसौदे को व्यापार, उद्योग और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। इसपर अनुमोदन के लिए जीएसटी परिषद द्वारा विचार किया जाएगा । ड्राफ्ट मॉडल कानूनों को निम्‍नलिखित वेबसाइटों पर देखा जा सकता है: www.cbec.gov.in www.dor.gov.in और www.gst.gov.in

इससे पहले, जीएसटी कानून के ड्राफ्ट मॉडल को टिप्पणियों के लिए जून 2016 में सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। व्यापार और उद्योग संघों एवं जनता सहित विभिन्न हितधारकों से जीएसटी कानून के ड्राफ्ट मॉडल पर बड़ी संख्या में टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं।

हितधारकों से प्राप्‍त जानकारी का मूल्‍यांकन और जीएसटी कानून के ड्राफ्ट मॉडल में उपयुक्त संशोधन करने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों की एक तकनीकी समिति गठित की गई थी। इस कानून पर तकनीकी समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित ड्राफ्ट पर सभी राज्यों और केन्द्र सरकार के अधिकारियों की उपस्‍थिति में 21 और 22 नवंबर 2016 को दिल्ली में आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया गया। जीएसटी परिषद द्वारा इस माडल जीएसटी कानून के संशोधित और बेहतर संस्करण पर अब अनुमोदन के लिए 2 और 3 दिसंबर 2016 को विचार किया जाएगा।

Related posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More