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सचिवालय में सभी बैंकर्स व शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करते हुएः मुख्य सचिव एस0 रामास्वामी

उत्तराखंड

देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव मुख्य सचिव एस.रामास्वामी ने विमुद्रीकरण से आम जन को कोई समस्या न हो इसके बारे में सोमवार को सचिवालय में सभी बैंकर्स के साथ समन्वय बैठक की। रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया(आर.बी.आई.) द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में 50 प्रतिशत एटीएम कार्य कर रहे है। जो एटीएम काम नही कर रहे है, वो जल्द ही कार्य करने लगेंगे। बताया गया कि कैश की कोई कमी नही है। जिन जनपदों में कैश की कमी है, वहां जल्द दूर कर दी जायेगी। बैठक में वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को बताया गया कि सहकारी बैंको के बारे में समन्वय कर समाधान निकाले। किसानो को बीज और खाद्य की कोई कमी नही होनी चाहिए। सहकारी बैंको के बारे में शासन स्तर पर अलग से बैठक कर समाधान निकाला जायेगा। आर.बी.आई. ने बताया कि जिनके यहा शादी है, वे 2.50 लाख रूपये तक धन की निकासी कर सकते है। इसके लिए पैन नम्बर देना अनिवार्य होगा। इस बारे में मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा कि किसानों को आयकर की अनिवार्यता से छूट है, इसलिए किसानों को पैन नम्बर देना अनिवार्य न किया जाए। इसके अलावा यह भी अनुरोध किया जायेगा कि एक हजार व पांच सौ के नोट जमा करने वाली सूची में नाॅन बैंकिंग फाईनेनसियल कम्पनी (एनबीएफसी) और माईक्रो फाईनेंस को नही जोडा गया है। इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। सभी सरकारी करो, बिल, डूयूटीज, रायल्टी आदि का भुगतान 1000 व 500 के नोट से किया जा सकता है। वृद्ध, निःशक्त, मरीज, शादी आदि के लिए धन निकासी या जमा करने के लिए बैंक अलग से व्यवस्था करेंगे। इसके लिए सुबह 9.30 से 10.00 बजे तक का समय तय किया गया है।
बैठक के दौरान सभी जिलाधिकारियों को राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के उपमहाप्रबंधक और आर.बी.आई के वरिष्ठ अधिकारियों का फोन नम्बर दिया गया। जिससे कि विमुद्रीकरण से लोगों को कोई दिक्कत न हो। पुलिस विभाग में जब्त की गई चोरी की धनराशि जो कि कोर्ट में विचाराधीन है, उनमें कोर्ट के आदेश के तहत कार्यवाही की जायेगी। निर्देश दिए कि आम जन, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्तजनों, जरूरतमंदो को किसी तरह की दिक्कत विमुद्रीकरण की वजह से न हो। बताया गया कि किसी भी सरकारी अस्पताल में अगले तीन महीने तक कोई यूजर चार्ज नही लिया जायेगा। बिजली के बिल 24 नवम्बर, 2016 तक एक हजार व पांच सौ के नोट में जमा हो सकेंगे। किसान ट्यूबवेल के बिल का 50 प्रतिशत जमा कर सकते है। शेष 50 प्रतिशत 30 जून, 2017 तक जमा कर सकते है। बिल का कोई सरचार्ज नही लिया जायेगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव ऊर्जा उमाकांत पंवार, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पंवार, सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव परिवहन एन.एस.नपलच्याल, सचिव गृह विनोद शर्मा, आर.बी.आई. के महाप्रबंधक सुब्रत दास, श्रीमती के.एस.ज्योत्सना, उपमहाप्रबंधक आरबीआई, सुबीर कुमार मुखर्जी आदि उपस्थित है।

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