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‘कारोबार में सुगमता’ की दिशा में एक और मील का पत्‍थर : पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली के जरिये सीमित दायित्‍व साझेदारी (एलएलपी) का गठन करना अब एक वास्‍तविकता

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नई दिल्ली: आज कोई भी व्‍यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में जाए बगैर ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिये अपनी कंपनी का गठन कर कारोबार शुरू कर सकता है। यह उपलब्धि जनवरी, 2016 में हासिल हुई थी।

कॉरपोरेटे मामलों के मंत्रालय ने अब पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणाली के जरिये सीमित दायित्‍व साझेदारी (एलएलपी) का गठन सुनिश्चित कर संबंधित प्रक्रिया में एक और व्‍यापक बदलाव लाया है। आज से एक वेब सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम है ‘रन-एलएलपी (रिजर्व यूनिक नेम-सीमित दायित्‍व साझेदारी)’। ‘फिलिप (सीमित दायित्‍व साझेदारी के गठन के लिए फॉर्म)’ नामक ई-फॉर्म के जरिये एलएलपी को उपयुक्‍त नाम भी आवंटित की जा सकती है।

सीमित दायित्‍व साझेदारी (एलएलपी) से संबंधित नियमों को 18 सितम्‍बर, 2018 को संशोधित किया गया है, जो 02 अक्‍टूबर, 2018 से प्रभावी हो जाएगा। संशोधित नियमों में निम्‍नलिखित बदलाव शामिल हैं –

  1. ‘रन-एलएलपी’ नामक एक वेब सेवा शुरू करना, जो पूर्ववर्ती फॉर्म-1 का स्‍थान लेगी।
  2. फिलिप नामक एक नये एकीकृत फॉर्म को उपयोग में लाना, जो पूर्ववर्ती फॉर्म-2 का स्‍थान लेगा। इसमें निम्‍नलिखित तीन सेवाओं का संयोजन होगा :

· नाम आरक्षण

· नामित साझेदार पहचान संख्‍या (डीपीआईएन/डीआईएन) का आवंटन

· एलएलपी का गठन

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