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प्रभागीय वनाधिकारी आगरा निलम्बित, दो वन संरक्षकों से स्पष्टीकरण

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका एस0सी0 मेहता बनाम यूनियन आॅफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2014 के क्रम में बगैर आगणन किए गलत तथ्यों का समावेश करते हुए प्रति शपथ-पत्र योजित करने के आरोप में श्री ललित कुमार वर्मा प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा उत्तरदायी पाये गये है।

श्री वर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है इन आरोपों के संबंध में श्री वर्मा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार को यह समाधान हो गया कि श्री ललित कुमार वर्मा केा निलम्बित किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय है। इसलिए अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा श्री ललित कुमार वर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी, आगरा को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन की अवधि में श्री वर्मा, प्रमुख वन  संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।
इसी क्रम में श्री पवन कुमार शर्मा मुख्य वन संरक्षक, आगरा एवं श्री विभाष रंजन तात्कालीन वन संरक्षक आगरा भी प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये है। क्योंकि  इन दोनो अधिकारियों ने बगैर आगणन किए गलत तथ्यों का समावेश करते हुए प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया। इस संबंध में उन्हें 15 दिन के अंदर स्पष्टीकरण शासन को उपलब्ध कराने के निदेश दिए गये है। निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जायेगा कि प्रकरण में उन्हे कुछ नहीं कहना है और गुणावगुण के आधार पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

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