नई दिल्ली: केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि महिला सरकारी कर्मचारियों को सैरोगेसी के अंतर्गत भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तलाकशुदा बेटियों को भी पारिवारिक पेंशन के योग्य माना जाएगा यदि तलाक का मुकदमा पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी के मृत्यु के पूर्व दाखिल किया गया हो। ऐसी स्थिति में भी वह पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी, यदि मुकदमे का फैसला पेंशनभोगी/ पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद आया हो। मंत्री महोदय आज यहां कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि दिव्यांग व्यक्ति की देखभाल करने वाले की पेंशन राशि 4500 रुपये से बढ़ाकर 6750 रुपये प्रति माह कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये क्रांतिकारी कदम हैं जो लैंगिंक समानता को बढ़ावा देंगे। भविष्य के समाज को ध्यान में रखते हुए ये मात्र वित्तीय सुधार नहीं है बल्कि सामाजिक सुधार है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का जोर कमजोर तबको का कल्याण करने पर है। इस साल के बजट में वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने सरकार तथा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया।
केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण सचिव श्री अजय मित्तल, डीएआरपीजी व पेंशन सचिव श्री वी के येपेन तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।