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कोयला घोटाले के दोषी पूर्व सीएम मधु कोड़ा की सजा पर फैसला शनिवार को

देश-विदेश

कोयला घोटाले के एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सजा पर फैसला टल गया है. दिल्ली की विशेष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के बाद सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट अब इस मामले में शनिवार को सजा सुनाएगी.

इससे पहले बुधवार को मधु कोड़ा को दिल्‍ली की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया था. अदालत ने इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखण्ड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य को साजिश और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाया.

यह मामला झारखंड में राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता की विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को आवंटित करने में कथित अनियमिताओं से संबंधित है.

इस मामले में सीबीआई के आरोपपत्र में मधु कोड़ा, एचसी गुप्ता, एके बसु, दो लोक सेवक बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी विजय जोशी और चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुलस्यान का नाम था.

छह दिसंबर के लिए अदालत ने आठ आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था. जिसके बाद वे कोर्ट में पेश हुए. इसके बाद अदालत ने सभी को जमानत दे दी. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी ( आपराधिक साजिश), 420 ( धोखाधड़ी), 409 ( सरकारी कर्मियों द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लिया था और इसके बाद उन्हें आरोपी के तौर समन किया था.
News18 हिंदी

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