35 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

केंद्र सरकार ने कुछ विशिष्‍ट व्‍यक्‍तियों को आधार/नामांकन पहचान पत्र उद्धृत करने से संबंधित छूट अधिसूचित की

देश-विदेश

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिनांक 11 मई, 2017 की अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया है कि निम्‍नलिखित व्‍यक्‍ति विशेषों को आधार/नामांकन पहचान पत्र उद्धृत करने की आवश्‍यकता नहीं होगी,  अगर उनके पास आधार/नामांकन पहचान पत्र नहीं है:-

i      ऐसा व्‍यक्‍ति जो असम, जम्‍मू एवं कश्‍मीर तथा मेघालय राज्‍य में रह रहा हो।

ii     ऐसा व्‍यक्‍ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक गैर निवासी हो।

iii     ऐसा व्‍यक्‍ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या इससे अधिक की उम्र      का हो।

iv     ऐसा व्‍यक्‍ति जो भारत का नागरिक न हो।

      यह अधिसूचना आयकर वेबसाइट  www.incometaxindia.gov.in. पर उपलब्‍ध है।

      आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 एए, जैसा कि वित्‍त अधिनियम, 2017 के द्वारा समाविष्‍ट किया गया है, में आय का रिटर्न दायर करने के लिए आधार आवेदन फॉर्म के आधार/नामांकन पहचान पत्र को अनिवार्य रूप से उद्धृत किए जाने तथा स्‍थायी खाता संख्‍या के आवंटन के लिए एक आवेदन करने का प्रावधान है जोकि एक जुलाई, 2017 से प्रभावी है। अधिनियम का खंड 139 एए (3) केंद्र सरकार को ऐसे व्‍यक्‍तियों या राज्‍यों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है जिनके लिए आधार/नामांकन पहचान पत्र उद्धृत करने की आवश्‍यकता लागू नहीं होगी।

Related posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More