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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नवंबर 2017 में दो भारतीय अग्रिम मूल्य समझौतों (एपीए) पर हस्ताक्षर किए

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नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नवंबर, 2017 के दौरान द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (एपीए) किए हैं। ये करार नीदरलैंड के साथ सबसे पहले द्विपक्षीय एपीए हैं। इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ, सीबीडीटी द्वारा दर्ज एपीए की कुल संख्या बढ़कर 186 हो गई है। इसमें 171 एकतरफा एपीए और 15 द्विपक्षीय एपीए शामिल हैं।

ये दो एपीए अर्थव्यवस्था के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन समझौतों में शामिल अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में वितरण, विपणन सहयोगी सेवाएं प्रदान करना, व्यवसाय सहयोगी सेवाओं की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

एपीए प्रावधानों को आयकर अधिनियम में वर्ष 2012 में पेश किया गया था और “रोलबैक” प्रावधानों को वर्ष 2014 में पेश किया गया था। एपीए योजना मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्दिष्ट करके और कीमतों को निर्धारित करके अंतरण मूल्य के क्षेत्र में करदाताओं के लिए निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करती है। एपीए योजना को करदाताओं द्वारा इसकी स्थापना से ही अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है।

एपीए योजना की प्रगति गैर-प्रतिकूल कर व्यवस्था को बढ़ावा देने के सरकार के संकल्प को मजबूत करती है। भारतीय एपीए कार्यक्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिष्कृत अंतरण मूल्य निर्धारण के मुद्दों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संबोधित करने के लिए सराहा गया है।

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