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उत्तर प्रदेश सरकार से किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी

कृषि संबंधित
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को अनुमन्य सुविधाएं।
क्र.स. मद अनुमन्य अनुदान/सुविधाएं पात्रता किससे सम्पर्क करना है?
1. बीज:-
संकर धान  अ-राज्य सेक्टर से संकर धान पर रू0 8000/ कुंतल अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम होब- एन.एफ.एस.एम. से रू0 2000/ कुंतल या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।

 

 

प्रदेश के समस्त जनपदों के कृषक 

 

चयनित जनपद के कृषक

 

जिला कृषि अधि./उ.स.कृ.प. अधि./उ. कृ. निदेशक 
उन्नतिशील प्रजातियों का बीज रू0 500 प्रति कुंतल या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।(एन.एफ.एस.एम. एवं माइक्रोमोड योजना से) चयनित जनपद के कृषक उ.स.कृ.प. अधि./उ.कृ.निदेशक
2. दलहन बीज
10 वर्ष से कम आयु वाली प्रजातियाँ रू0 3000 प्रति कुंतल चयनित जनपद के कृषक  जिला कृषि अधि./उ.स.कृ.प. अधि./उ. कृ. निदेशक 
10 वर्ष से 15 वर्ष रू0 1800 प्रति कुंतल
15 वर्ष से अधिक रू0 1200 प्रति कुंतल जिला कृषि अधि./उ.स.कृ.प. अधि./उ. कृ. निदेशक
3. गेहूँ बीज पर अनुदान    
10 वर्ष से कम आयु वाली प्रजातियाँ रू0 900 प्रति कुंतल चयनित जनपद के कृषक  जिला कृषि अधि./उ.स.कृ.प. अधि./उ. कृ. निदेशक
10 वर्ष से 15 वर्ष रू0 700 प्रति कुंतल
15 वर्ष से अधिक रू0 500 प्रति कुंतल
4. संकर बाजरा( राज्य सेक्टर से)       रू0 5000 प्रति कुंतल या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक जिला कृषि अधि./उ.स.कृ.प. अधि./उ. कृ. निदेशक
4. ए. तिलहन बीज (राई/सरसों) समस्त प्रजातियाँ रू0 1200 प्रति कुंतल
5.     संकर मक्का (राज्य सेक्टर से) रू0 5000 प्रति कुंतल या मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक जिला कृषि अधि./उ.स.कृ.प. अधि./उ. कृ. निदेशक
6.     कृषि उपकरण
ट्रेक्टर (40 H.P. तक)    निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 45000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
पावर टिलर (8 H.P. या उससे अधिक) निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 45000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
पम्पसेट (7.5 H.P. तक) निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
जीरोटिल सीड ड्रिल, सुगर केन कटर प्लांटर, रीपर, बाइंडर निर्धारित मूल्य का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 20000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
पावर थ्रेशर      निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 12000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
विनोइंग फैन, चेफ कटर(मानवचालित)      निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 2000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
ट्रेक्टर माउंटेड स्प्रेयर     निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 4000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर       निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 25000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
7      कृषि उपकरण
रोटावेटर निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 30000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
सीडड्रिल/ जीरोटिल सीडड्रिल/ मल्टी क्राफ्ट प्लांटर/ रिज फरो प्लांटर  निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 15000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
नैपसैक स्प्रेयर/ फुट स्प्रेयर/ पावर स्प्रेयर     निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 3000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
लेजर लैण्ड लेवलर       निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 150000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
पम्प सेट       निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10000 जो भी कम हो। चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
स्प्रिंकलर सेट निर्धारित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 75000 जो भी कम हो। बुन्देलखण्ड क्षेत्र 90% चयनित जनपद के कृषक लाभार्थी उ.स.कृ.प.अधि./उ. कृ. निदेशक
मृदा परीक्षण:-
अ-     एन0पी0के की जांच हेतु रू0 7 प्रति नमूना कृषक से शुल्क लिया जाता है। चयनित जनपद के कृषक अध्यक्ष मृ0परी0प्रयो0 उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
ब- मुख्य, द्वितीयक, सूक्ष्मपोषक तत्वों की जाँच हेतु रू0 37 प्रति नमूना कृषक से शुल्क लिया जाता है। चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
8 वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन   लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू0 5000 का अनुदान अधिकतम (अनंतिम) चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
जैव उर्वरक प्रति पैकेट धनराशि रू0 2.00 कृषक अंश देय चयनित जनपद के कृषक जिला कृषि अधि./उ.स.कृ.प. अधि./उ. कृ. निदेशक
9 कृषि रक्षा रसायन कीट रोग एवं खर पतवार नियंत्रण हेतु बायो पेस्टीसाइड/बायो एजेंट्स एवं समस्त कृषकों हेतु बीज शोधन हेतु बीज शोधन रसायनों पर 90 प्रतिशत प्रतिशत अनुदान। लघु तथा सीमांत कृषकों, में 25 प्रतिशत अनु0 जाति0/ जन जाति तथा कुल चयनित कृषकों में 10 प्रतिशत /महिला कृषक जिला कृषि अधि./उ.स.कृ.प. अधि./उ. कृ. निदेशक
10 मृदा सुधारक (जिप्सम)   लागत का 75 प्रतिशत अनुदान चयनित जनपद के कृषक जिला कृषि अधि./उ.स.कृ.प. अधि./उ. कृ. निदेशक
11 बखारी (2,3 तथा 5 कुंतल क्षमता)  कृषको को बीज भण्डारण हेतु बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
12 प्रदर्शन 
गेहूँ घटक- कलस्टर प्रदर्शन (प्रति 100 हे. क्षे.)     (अ)  संरक्षित कृषि पर आधारित

(अ)

(ब) ड्रेनेज मैनेजमेंट आधारित

(ग) फ्रंट लाइन प्रदर्शन

 

 

 

रू0 12500 प्रति हेक्टेअर

 

रू0 12500 प्रति हेक्टेअर (भारत सरकार द्वारा)

 

रू0 5000 प्रति हेक्टेअर (भारत सरकार द्वारा)

 

चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
दलहन घटक- कलस्टर प्रदर्शन (प्रति 100 हे.क्षे.)(अ)  उन्नतिशील प्रजातियों/ सह फसली प्रदर्शन/कृषि यंत्रों पर आधारित

(अ)

(ब) फ्रंट लाइन प्रदर्शन (भारत सरकार द्वारा क्रियांवित )

 

 

रू0 5000 प्रति हेक्टेअर

 

 

 

 

रू0 5000 प्रति हेक्टेअर

चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
खण्ड प्रदर्शन (हरित क्रांति वि. योजना)गेहूँ खण्ड प्रदर्शन रू0 4000 प्रति हेक्टेअर चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
आत्मा योजनाप्रदर्शन  कृषि/एलाईड रू 3000 प्रति प्रदर्शन( एक एकड़) चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
13 खण्ड प्रदर्शन(आइसोपाम योजना) कृषि निवेशों के मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा तोरिया, राई सरसों हेतु रू0 2000 प्रति हे0 सूरजमुखी हेतु रू0 2500 प्रति हे0, तथा मक्का, मूंगफली हेतु रू0 4000 प्रति हे0। चयनित जनपद के कृषक जिला कृषि अधि./उ.स.कृ.प. अधि./उ. कृ. निदेशक
14 आई0पी0एम0 प्रदर्शन(आइसोपाम योजना) प्रति 10 हे0 आई0पी0एम0 प्रदर्शन/प्रशिक्षण के लिये रू0 22680.00 चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
खण्ड प्रदर्शन (हरित क्रांति योजना) चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
अ-     मीडियम वाटर राइस चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
ब-डीप वाटर राइस चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
स- हाइब्रिड राइस चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
द- गेहूँ खण्ड प्रदर्शन चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
य- उथली बोरिंग हेतु अनुदान चयनित जनपद के कृषक उ0स0कृ0प्र0 अधि0/ उ0 कृ0 निदेशक
15 जिंक सल्फेट एवं सल्फर 75 प्रतिशत अनुदान 25 कि0ग्रा0 जिंक सल्फेट/ हे0 समस्त प्रदेश के जनपदों के कृषकों को जिसमें 25 प्रतिशत अनु0जा0/ जन जा0 कृषक होंगें। जिला कृषि अधि./उ.स.कृ.प. अधि./उ. कृ. निदेशक

 

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