नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्यों को अब अपने सदस्यों/आश्रितों की बीमारी के मामले में अग्रिमराशि लेने के लिए केवल स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग सदस्य भी स्व घोषणा पत्र के आधार परअग्रिम राशि ले सकते हैं। किसी भी सदस्य को अब ईपीएफ योजना-1952 के अनुच्छेद 68-जे या 68-एन केअंतर्गत अग्रिम राशि पाने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज या प्रोफार्मा प्रस्तुतकरने की आवश्यकता नहीं होगी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के अनुच्छेद 68-जे और 68-एन में संशोधनकर दिया है और यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा। इसके अनुसार ईपीएफ केसदस्य को अपने सदस्यों/आश्रितों की बीमारी के मामले में ईपीएफ योजना के अंतर्गत अग्रिम राशि पाने के लिएकेवल स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा और दिव्यांग सदस्यों के मामले में भी यह लागू होगा। इस प्रावधान कोसमग्र दावा फार्म में पहले ही शामिल कर दिया गया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अपने ई गवर्नेंस सुधारों के अगले चरण के हिस्से के रूप में कीगई पहलों के अनुरूप ही यह प्रयास ईपीएफओ के हितधारकों को कुशलता और पारदर्शी तरीके से सेवाएं उपलब्धकराने का उद्देश्य से किया जा रहा है। मौजूदा दावा फार्म संख्या 19, 10 सी और 31 तथा फार्म संख्या 19 (यूएएन), 10सी (यूएएन) और 31 (यूएएन) के स्थान पर समग्र दावा फार्म लाने के लिए 20 फरवरी 2017 को प्रशासनिकआदेश जारी किया गया था। तब से ईपीएफो ने अपने सदस्यों के लिए व्यापक खाता संख्या (यूएएन) लागू कर दीहैं। अब जिन सदस्यों ने यूएएऩ को अपने आधार संख्या और बैंक खाते जोड दिया है वे नियोक्ता से सत्यापितकराये बिना दावा फार्म सीधे ईपीएफओ में जमा करवा सकते हैं।