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अवैध रूप से दुधारू पशुओं तथा गोवंश की वध के लिये तस्करी एवं अवैध रूप से संचालित पशु वधशालाओं (बूचड़खानों) की रोकथाम एवं महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा के निर्देश

अवैध रूप से दुधारू पशुओं तथा गोवंश की वध के लिये तस्करी एवं अवैध रूप से संचालित पशु वधशालाओं (बूचड़खानों) की रोकथाम एवं महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा के निर्देश
उत्तर प्रदेश

लखनऊ: पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री जावीद अहमद द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को दिनांक 21-03-2017 को अवैध रूप से दुधारू पशुओं तथा गोवंश की वध के लिये तस्करी एवं अवैध रूप से संचालित पशु वधशालाओं (बूचड़खानों) की रोकथाम तथा दिनांक 22-03-17 को एन्टी रोमियो स्क्वायड के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा के लिये निर्देश जारी किये गये थे। उक्त कार्यवाही की समीक्षा के उपरांत सुधार हेतु पुनः निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं:-

1-अवैध रूप से दुधारू पशुओं तथा गोवंश की वध के लिये तस्करी तथा पशु वधशालाओं की रोकथाम –

  • अवैध रूप से दुधारू पशुओं तथा गोवंश की वध के लिये तस्करी तथा पशु वधशालाओं को संचालित करने व्यक्तियों के विरूद्ध तत्परता से प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाये, न कि समाज के कतिपय स्वयंभूओं द्वारा कार्यवाही की जायेे।
  • इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।
  • किसी भी दशा में किसी निर्दोष व्यक्ति का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न न हो ।

2-एन्टी रोमियो स्क्वायड

  • किसी भी जनपद में अभियान चलाये जाने से पूर्व सार्वजनिक स्थानों पर (स्कूल, कालेज, बाजार, माॅल, पार्क, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि) आपत्तिजनक हरकत करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में सादे वस्त्रों में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा निगरानी कराने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाय।
  • किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठे हुए जोड़ों से अनायास आई0कार्ड माॅगना, पूछताछ करना, तलाशी लेना, उठक बैठक करवाना, मुर्गा बनवाना जैसी कार्यवाही नहीं की जायेगी।
  • एन्टी रोमियो स्क्वायड क्षेत्राधिकारी अपने निकट पर्यवेक्षण में ही करवायेगें एवं जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण समय-समय पर उपरोक्त कार्यवाही का अनुश्रवण करते रहेंगें।
  • प्रतिदिन अभियान हेतु निकलने से पूर्व एन्टी रोमियो स्क्वायड की ब्रीफिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जायेगी।
  • अभियान में संलग्न टीमों द्वारा उपरोक्त कार्यवाही में प्राइवेट व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जायेगा।
  • आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को कड़ी हिदायत देते हुए प्राथमिक रूप से उनके विरूद्ध सुधारात्मक कार्यवाही की जाय।
  • उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के सन्दर्भ में प्रतिकूल मन्तव्य अपनाया जायेगा।

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