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राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण नीति

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नई दिल्लीः सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबेलिंग) संशोधन नियम, 2014 पर अधीनस्थ विधान समिति (सीओएसएल) 16वीं लोकसभा ने अपनी 11वीं रिपोर्ट में एक “राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण नीति” का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस की जो कि समान तथा व्यावहारिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर सचिवों की एक अंतर्मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए, 2003) के विभिन्न प्रावधानों के प्रवर्तन का उत्तरदायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर है।

वर्ष 2007-08 में इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) को आरंभ किया गया जिसका एक उद्देश्य सीओटीपीए, 2003 के तहत प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना भी था।

एनटीसीपी के तहत राज्य और जिला स्तरीय समन्वय समितियां इसके कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए हैं।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टें और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समीक्षा बैठकें कार्यक्रम के कार्यान्वयन के निगरानी तंत्र का गठन करती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) प्रक्रिया के माध्यम से अपने राज्य में आयोजित वार्षिक गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा इसकी जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) की बैठकों के दौरान विचार-विमर्श किया जाता है।

मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र लिखा है कि वे एक ऐसा तंत्र विकसित करने पर विचार करें जो उन खुदरा दुकानों को निगम प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से अनुमति/प्राधिकारपत्र इस शर्त/प्रावधान के साथ प्रदान करें कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत दूकानें टॉफी, कैन्डी, चिप्स, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक आदि जैसे गैर-तंबाकू उत्पाद, जो कि विशेष रूप से बच्चों के लिए होती हैं, की बिक्री नहीं कर सकती हैं।

सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन नियमावली, 2011 के साथ पठित सीओटीपीए, 2003 की धारा 6 (क) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक है तथा सीओटीपीए, 2003 की धारा 6 (ख) के अनुसार किसी शैक्षिक संस्थान के 100 गज की परिधि के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर निषेध है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सीओटीपीए, 2003 के तहत प्राप्त तिमाही रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि इस धारा का उल्लंघन हुआ है और तद्नुसार उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाकर कार्यवाही की जा रही है।

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