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मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok ऐप पर लगी रोक हटाई

देश-विदेश

मद्रास हाईकोर्ट की मधुर पेट में चीनी मोबाइल एप टिक टॉक पर 21 दिनों बाद रोक हटा दी है बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को इस ऐप पर बैन लगाया था जिसके बाद उसे कर्मचारियों ने आपको बता दें कि मंत्रालय ने इसे हटाने के निर्देश जारी कर दिए थे.

इसके अलावा को बता दे कि सुप्रीम कोर्ट चीनी कंपनी बाइक डांस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कंपनी में $500000 का नुकसान हो रहा है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा तभी मद्रास हाई कोर्ट ने याचिका के बाद यह आदेश जारी करा था कि इस प्लेटफार्म को अश्लील सामग्री के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिसे लेकर इस पर बैन लगाया गया है.

भारत में करीब 30 करोड़ से भी ज्यादा यूजर है वहीं पूरी दुनिया में यह डाउनलोड होने में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है वह टूट मारा था कि सबसे अश्लील सामग्री को बढ़ावा मिल रहा है.

एप्पल प्रतिबंध लगने के बाद ब्वॉय डांस के द्वारा निवेश किए जाने को झटका लग गया था वहीं से निवेशक को भी इस कंपनी में निवेश करने से बच रहे थे वह इसके साथ ही विज्ञापन से होने वाली आय भी प्रभावित होने लगी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल किया था और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के देने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर प्रतिबंध को हटाया था.

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