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हाईकोर्ट ने एलटी में नियुक्ति देने पर रोक लगी दी

उत्तराखंड

नैनीताल: हाईकोर्ट ने एलटी संवर्ग में नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने इसे लेकर चल रही काउंसिलिंग को जारी रखने की छूट दी है। मामले में न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने सुनवाई की। चयन प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर दायर याचिका में सुनवाई के बाद एकलपीठ ने यह निर्देश दिए हैं। इधर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।.

उत्तरकाशी निवासी राम मोहन सिंह, हरीश कुमार आदि ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने एलटी शिक्षक पदों के लिए परीक्षा कराई थी और मई 2018 में इसका रिजल्ट घोषित किया था। .

वर्तमान में सफल रहे अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व की काउंसिलिंग प्रक्रिया चल रही है। इसमें कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं। एक ही अभ्यर्थी को कुमाऊं और गढ़वाल के लिए सफल घोषित किया गया है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं। इन दो संवर्गों के साथ ही महिला संवर्ग में भी एक ही अभ्यर्थी का नाम है। यही नहीं आरक्षित कैटेगरी के निर्धारण में भी तय मानकों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है।

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