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स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक (दूषित करने वाले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ व अवशेष ) अधिनियम, 2011 में संशोधन अधिसूचित किया

देश-विदेश

नई दिल्लीः स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7 नवम्बर, 2017 को एफएसएसएआई के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक (दूषित करने वाले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ व अवशेष) अधिनियम, 2011 में संशोधन अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना में चिकन सहित मांस व मांस उत्पादों में एन्टीबायोटिक की अधिकतम स्वीकार्य सीमा का उल्लेख किया गया है। चिकन के लिए 37 एन्टीबोयोटिक्स और 67 अन्य वेटेनरी दवाओं की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को अधिसूचित किया गया है।

इस अधिसूचना के माध्यम से, आम नागरिक समेत सभी हितधारकों से 30 दिनों के अंदर (6 दिसंबर, 2017 तक) उक्त संशोधन पर सुझाव व प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई है। इन सुझावों व प्रतिक्रियाओं को एफएसएसएआई के वैज्ञानिक पैनल के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। वैज्ञानिक पैनल के सुझावों पर विज्ञान समिति और बाद में खाद्य प्राधिकरण विचार करेगा तथा अनुमोदन प्रदान करेगा। मंत्री महोदय से अनुमोदन मिलने के बाद इसे भारतीय गजट में प्रकाशित किया जाएगा।

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