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तालाब, चकरोड हथियाना पडेगा भारी

विधि

हाईकोर्ट सख्त, ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्ज किया तो होगी जेल

ग्राम सभा की जमीन, तालाब, चकरोड़, झीलों पर अवैध कब्ज कराना अब महँगा पडेगा। अतिक्रमण करने वालों की अब न सिर्फ बेदखली होगी बल्कि अपराधिक मामला भी दर्ज होगा। उन्हें मुवाजा अदा करना होगा। और दोबार कब्जा जमने पर जेल तक हो सकती है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐसे अवैध कब्जों से निजात दिलाने की गुजरिश वाली 41 जनहित याचिकाओं का एक साथ निपटारा कर यह अहम फैसला सुनया। आदालत ने संबधित अफसरों को गंम्भीता से कार्यवाही करने के निर्देष दियें है। इससे ऐसे अवैध कब्जों की शिकायत वालें मामलों का तहसील स्तर से ही निपटारा होने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा और जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की खण्ड पीठ ने सम्बन्धित जिला कलेक्टरों व अन्य राजस्व अफसरों को इस फैसले के प्रकाश में मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिये है। अदालत ने इस फैसले की कापी मुख्य स्थायी अधिवक्ता आई पी सिंह को उपलब्ध करने के निर्देश दिये है। जो इसे मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (राजस्व), राजस्व परिषद के आयुक्त सचिव समेत सभी मण्डलायुक्तों व डीएम को भेजेगी।

कब्जेदारों से राजस्व की तरह वसूला जायेगा मुवाअजा, दोबरा कब्जा करने पर चलेगा अपराधिक मुकदमा
हाईकोर्ट ने आला अफसरों को दिये निर्देष लेखपालों को हर साल मई देनी होगी रिर्पोट

यह है मामला
विभिन्न जिलों की ग्राम सभाओं की जमीन पर अवैध कब्जों की अलग-अलग शिकयतों को लेकर ए जनहित याचिकायें वर्ष 2012 से 2014 के बीच दायर की गयी थी। इनमें ऐसे अवैध कब्जों से निजात दिलाने और बेदखली कार्यवाही किये जाने का अग्रह किया गया था। अदालत फैसले में संबधित नजिरों व नियम कानून की विस्तारित व्याख्या करने के बाद अहम निर्देष देकर इन सभी जनहित याचिकाओं का निपटारा किया।

अदालत के दिये निर्देषअदालत के दिये निर्देष:-

  • डीएम व अन्य राजस्व अफसर यह सुनिश्चित करयेगें कि यूपी जमीदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम की धारा 122 बी व नियम 115 सी के प्रवधानों का गम्भीरता से पालन हो।
  • हर साल रवि व खरीफ की फसल के बाद लेखपाल तहसीलदार के जरिये ग्रामसभा की जमीन पर कब्जों की जानकारी  जिलाधिकारी को उपलब्ध करनी होगी।ऽ बीच में भी ऐसे मामले पता चलने पर लेखपाल इसकी जानकारी अफसरों को दे सकेंगे।
  • जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करायेंगें कि हलका लेखपाल अपनी रिपोर्ट हर साल मई में जरूर दे।
  • भूमि प्रबन्ध समिति या स्थानीय प्रधिकारी की नाकमी की हालता में कोर्ट में जिला कलैक्टरों को नियम 115 डी के तहत कार्यवाही करने के निर्देष दिये है।
  • तहसीलदार के क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे का पता चले तो वे तत्काल कार्यवाही करें।
  • कोट में जिला कलैक्टरों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि बेदखली या मुवाअजा वसूलने का अदेश होने पर इस पर जल्द अमल किया जायें। मुआवजे की रकम को संबधित व्यक्ति से भू राजस्व की तरह वसूला जायें। जरूरी हो तो इसके लिए कोर्ट का भी इसतेमाल किया जायें।
  • ग्राम सभा की जमीन अगर किसी को आवासीय मकसद से अंवटित है और उसपर किसी दूसरे ने कब्जा कर रखा हो तो तहसीलदार अवैध कब्जेदार को हटाकर सही का कब्जा बहाल करायें। दोबार कब्जा होता है तो अपराधिक मुकदमा दर्ज करायें जायें।

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