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ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ सदस्य के खातें में जमा राशि पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है

देश-विदेश

नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आज ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 224 वीं बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ सदस्य के खातें में जमा राशि पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है।

केंद्रीय बोर्ड ने 12 फरवरी, 2019 को आयोजित वित्तीय निवेश और लेखा परीक्षा समिति की 141 वीं बैठक में अनुमोदित अनुसार ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन की पुष्टि की है ताकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) (इक्विटी और संबंधित निवेश) में निवेश के लेखा जोखा को संक्षम बनाया जा सके।

केंद्रीय बोर्ड ने सीबीटी ईपीएफ के चेयरमैन के कम्प्यूट्रीकरण परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए एक सलाहकार के रूप में सी-डेक को जारी रखने के अनुमोदन की पुष्टि की है। बोर्ड ने 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए अनुबंध की मौजूदा शर्तों पर ईपीएफओ प्रतिभूतियों के संरक्षक के रूप में मैसर्स स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक को सेवा विस्तार दिया है।

केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों और वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों के लिए मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार को अनुमोदन करने की सिफारिश की है। केंद्रीय बोर्ड ने ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 की धारा 17(2) के साथ पठित ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 27ए के तहत उचित शासन द्वारा 6 प्रतिष्ठानों को छूट देने की सिफारिश के प्रस्ताव पर भी विचार किया है। बोर्ड ने  ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 की धारा 17(2) के साथ पठित ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 27ए के तहत उचित शासन द्वारा मैसर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को छूट देने की सिफारिश के प्रस्ताव पर भी विचार किया है।

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